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बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका सुनवाई योग्य नहीं

by Rajendra Joshi
February 10, 2023
in देश, वायरल
0

शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी। हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए’। याचिका में भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका में दखल देने की कोई वजह नहीं नज़र आती और यह सुनवाई योग्य नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बीबीसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है, इस याचिका पर बहस कैसे की जा सकती है।

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हिंदू सेना ने अपनी याचिका में कहा कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट पिंकी आंनंद ने कहा कि बीबीसी देश की छवि खराब करना चाहता है। कभी निर्भया, कभी कश्मीर और अब गुजरात दंगे मुद्दे पर भी डाक्यूमेंट्री बनाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश की है।

न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ‘यह दलील गलत है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश कैसे पारित कर सकता है। हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘एक डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है।

Tags: breaking newsNews breaking

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