राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-1690/रा०नि०आ०-3 1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर) में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू की गयी थी। प्रसंगरत निर्वाचन की मतगणना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उक्तानुसार प्रभावी आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। WILL

(सुशील कुमार) राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड ।
संख्या-3645/रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) तद्दिद्दनंक। (मेल) अनुरक्षितः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक पूछताछ प्रश्नः-
- मुख्य सचिव, क्षेत्रीय शासन, मेमोरियल।
- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
- कमिश्नर, गढ़वाल मंडल, पौडी/ कुमाऊं मंडल, कमिश्नर।
- समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (ना०नि०), उत्तराखण्ड ।
- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(सुशील कुमार) राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड |