सूरत सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बता दें कि 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम में मोदी ही क्यों. उनके सूरत वेस्ट से विधायक रहे पूर्णेश मोदी ने केस किया था. बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था.
इससे पहले पिछले शुक्रवार को यानी 17 मार्च को दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई थी और 23 मार्च को फैसला सुनाने का दिन अदालत ने तय किया. सूरत में आज गहमागहमी का माहौल रहने की उम्मीद है. कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में सूरत आने की अपील की थी.
अदालत ने जब कहा कि आप इस मामले में दोषी पाए गए हैं, आपका क्या कहना है. राहुल गांधी ने कहा कि वो लोगों के नेता हैं, जो भी कुछ वो लोगों की आवाज थी. उनके बयान से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. लेकिन अभियोजन पक्ष ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने की अपील की है.
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उससे नुकसान होता है. कांग्रेस के ही नेताओं ने बताया कि राहुल जी जो कुछ बोलते हैं उससे नुकसान हो गया. वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक शख्सियत को अपनी बात कहने का अधिकार है.
लेकिन यह तो देखना ही होगा कि बयानों से किस तरह का असर पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अदालत ने भी माना है कि 2019 में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसे सही नहीं माना. यही नहीं राहुल गांधी को लोकतंत्र की अदालत में माफी मांगना चाहिए.
2019 में बयान मामला
आम चुनाव 2019 में प्रचार के दौरान कोलार में मोदी सरनेम पर राहुल गांधी ने की थी टिप्पणीराहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं.
बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थीबीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने एक खास समाज के लिए अपमानजनक बताया था.
उन्होंने सूरत में इस संबंध में केस दर्ज कराया.