कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया गया. संसद सदस्यता जाने के बाद लोकसभा की हाउस कमेटी ने ये नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं.
राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा. नोटिस के मुताबिक डिसक्वालिफिकेशन के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है.
सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को ‘मोदी सरनेम’ से संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया था और दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.