देहरादून। राज्य में बिजली कनेक्शन लेने के नियम अब बदल दीये गए है। अब बड़े बिजली कनेक्शन छोटे इंजीनियर जारी नहीं कर पाएंगे। एक्सईएन की सीमा को 75 किलोवाट तक सीमित कर दिया गया है, आपको बता दें कि यह सीमा 1000 किलोवाट तक थी। ऊर्जा निगम मुख्यालय की ओर से यह नई व्यवस्था जारी की गई है। पूर्व में 1000 किलोवाट तक एक्सईएनए 1000 से 2000 किलोवाट तक अधीक्षण अभियंता, 2000 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन जारी करने का अधिकार मुख्य अभियंता को दिया गया था।
इन नियमें में बदलाव करके अब से 75 किलोवाट तक एक्सईएन 75 किलोवाट से ऊपर की कनेक्शन अधीक्षण अभियंता की मंजूरी के बाद ही एक्सईएन जारी करेंगे। 500 केवी से अधिक 1250 केवी तक के कनेक्शन मुख्य अभियंता की मंजूरी के बाद अधीक्षण अभियंता जारी कर सकेंगे। 1250 केवी से अधिक 2500 केवी तक के कनेक्शन की फाइल निदेशक परिचालक की संस्तुति के बाद एमडी तक आएगी। एमडी की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता कलेक्शन जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी प्रकार की स्टील मिल, आर्क, इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल्स, मिनी स्टील, प्लांट्स के नए कनेक्शन भी मुख्यालय स्तर से मंजूर किए जाएंगे। इस व्यवस्था की पुष्टि ऊर्जा निगम केएमडी अनिल कुमार द्वारा दी गई।