A meeting was organized in Rishiparna auditorium under the chairmanship of District Magistrate Sonika in connection with the compliance and implementation of the instructions passed by the Hon’ble High Court, regarding the implementation of the instructions to ban the manufacture, import, purchase and sale of plastics for environmental protection and improvement.
देहरादून 21 जुलाई , मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार के लिए प्लास्टिक के निर्माण, आयात, क्रय-विक्रय इत्यादि पर रोक लगाने संबंधी दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं क्रियान्वयन के संबंध में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को उद्योगों को निर्देशित किया कि जिन औधोगिक आस्थानों में मा0 न्यायालय के आदेशों का नियत समयावधि में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला विकास अधिकारी को ग्राम पंचायतों से ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन व प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में मा0 न्यायालय के निर्देशों का परिपालन कराने हेतु ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों/प्रतिनिधियों से समन्वय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को तहसील स्तर, नगर निगम, नगर निकाय को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए तथा इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, पुलिस अधीक्षक क्राईम विशाखा, सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एन.के ओझा, समस्त उप जिलाधिकारी (वी0सी के माध्यम से) सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।