In this district of the state, “Lok Adalats” were organized by the National Legal Services Authority.
देहरादून 14 मई 2022 , प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0),जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान मंे 14 मई, 2022 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जनपद के देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला एवं चकराता, न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत मंे मोटर दुद्र्यटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामलें, चैक बाउन्स से सम्बंधित मामलें व अन्य अपराधिक मामलें, जिनमेे समझौता किया जा सकता था, वह सभी इस लोक अदालत में लगाये गये थे। लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 16 पीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत मंे कुल 976 के मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 3,73,53,635/- रू0 धनराशि पर समझौता हुआ। लोक अदालत मंे प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गये। लोक अदालत मंे 4560 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रू0 3,11,80,498/- राशि की रिकवरी की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया कि लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं। ऐसे आदेश अंतिम होते हंै तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्यायशुल्क भी वापस कर दिया जाता है।